कृषि उपकरण पर सरकारी सब्सिडी भारत 2026 - संपूर्ण मार्गदर्शिका
भारत में कृषि उपकरण पर सरकारी सब्सिडी 2026 — संपूर्ण मार्गदर्शिका
भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को मशीनीकरण में मदद करने के लिए कृषि मशीनरी पर महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करती है। केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत, पात्र किसान अर्हक उपकरणों पर 40-60% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्गदर्शिका बताती है कि कौन सी मशीनें पात्र हैं, कौन सी योजनाएँ उन्हें कवर करती हैं, और अपनी सब्सिडी का दावा कैसे करें।
कृषि उपकरण सब्सिडी को कवर करने वाली मुख्य योजनाएँ
1. एसएमएएम (SMAM) — कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन
कृषि मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की योजना। छोटे, सीमांत और एससी/एसटी किसानों को कृषि मशीनरी पर 40-60% सब्सिडी प्रदान करती है।
कौन योग्य है: छोटे किसान (2 हेक्टेयर से कम), सीमांत किसान (1 हेक्टेयर से कम), एससी/एसटी किसानों को अधिक सब्सिडी मिलती है।
2. एसआरएफएमटीटीआई (SRFMTTI) — राज्य-स्तरीय सब्सिडी (परीक्षित उपकरण)
दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (एसआरएफएमटीटीआई) द्वारा परीक्षण और अनुमोदित उपकरण अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए योग्य हैं।
3. राज्य कृषि मशीनीकरण योजनाएँ
अधिकांश राज्य अपने स्वयं के उपकरण सब्सिडी कार्यक्रम चलाते हैं। दरें और पात्र उपकरण राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं। सक्रिय कार्यक्रमों वाले प्रमुख राज्य:
- महाराष्ट्र — कृषि मशीनीकरण मिशन
- पंजाब — राज्य कृषि मशीनरी सब्सिडी
- आंध्र प्रदेश / तेलंगाना — आरकेवीवाई (RKVY) कृषि मशीनीकरण
- कर्नाटक — राज्य बागवानी मिशन
- गुजरात — ई-खेडुत (ikhedut) पोर्टल योजना
- यूपी, एमपी, राजस्थान — कई सक्रिय योजनाएँ
किन उत्पादों के लिए सब्सिडी दस्तावेज़ की आवश्यकता हो सकती है?
| उपकरण | सब्सिडी दर | योजना |
|---|---|---|
| ब्रश कटर (एसआरएफएमटीटीआई (SRFMTTI) अनुमोदित मॉडल) | 40–50% | एसएमएएम (SMAM) + राज्य |
| पावर वीडर और टिलर | 40–60% | एसएमएएम (SMAM) + राज्य |
| अर्थ ऑगर | 40–50% | राज्य योजनाएँ |
| पावर रीपर / फसल हार्वेस्टर | 40–60% | एसएमएएम (SMAM) + राज्य |
| बैटरी और पावर स्प्रेयर | 25–50% | राज्य बागवानी योजनाएँ |
| चाफ कटर | 40–50% | पशुधन योजना |
कृषिगियर्स पर सभी सब्सिडी-योग्य उत्पाद देखें →
सब्सिडी का दावा कैसे करें — चरण दर चरण
- पात्रता की जाँच करें — पुष्टि करें कि आपके पास वैध आधार-लिंक्ड कृषि भूमि रिकॉर्ड (7/12 या खसरा-खतौनी) है
- अपने राज्य की योजना का चयन करें — अपने राज्य कृषि विभाग पोर्टल या कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएँ
- पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करें — कई राज्यों को खरीद से पहले पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राज्य पोर्टल पर आवेदन करें।
- विक्रेता से खरीद करें — कृषिगियर्स अधिकांश राज्य योजनाओं द्वारा आवश्यक प्रारूप में चालान प्रदान करता है
- दस्तावेज़ जमा करें — चालान, भूमि रिकॉर्ड, आधार, बैंक खाते का विवरण स्थानीय कृषि कार्यालय में जमा करें
- सब्सिडी का वितरण — आमतौर पर 30-90 दिनों के भीतर सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है
कृषिगियर्स सब्सिडी सहायता
हमारी टीम ने सैकड़ों किसानों को उनके सब्सिडी के कागजात पूरे करने में मदद की है। हम प्रदान करते हैं:
- राज्य कृषि कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाने वाला सही जीएसटी (GST) चालान प्रारूप
- उपकरण तकनीकी विनिर्देश और एसआरएफएमटीटीआई (SRFMTTI) अनुमोदन संख्या
- यह मार्गदर्शन कि कौन सी राज्य योजना आपके वांछित उपकरण को कवर करती है
- दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया के माध्यम से व्हाट्सएप (WhatsApp) सहायता
सब्सिडी सहायता प्राप्त करने के लिए: हमें अपने राज्य और रुचि के उपकरण को +91-6006078815 पर व्हाट्सएप (WhatsApp) करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मुझे खरीदने के बाद सब्सिडी मिल सकती है? अधिकांश राज्यों में, आपको खरीद से पहले पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता होती है। हालांकि, कुछ राज्य खरीद के 30-90 दिनों के भीतर पूर्वव्यापी दावों की अनुमति देते हैं। अपने राज्य के नियमों की जांच करें।
सब्सिडी का दावा करने में कितना समय लगता है? आमतौर पर दस्तावेज़ जमा करने से लेकर बैंक क्रेडिट तक 1-3 महीने लगते हैं। राज्य और योजना के अनुसार भिन्न होता है।
क्या मुझे सब्सिडी के लिए एफपीओ (FPO) का सदस्य होना चाहिए? नहीं — व्यक्तिगत किसान सीधे दावा कर सकते हैं। एफपीओ (FPO) को अक्सर उच्च सब्सिडी दरें (50-60%) मिलती हैं।
सब्सिडी वाली मशीन खरीदने के लिए तैयार हैं?
सब्सिडी-योग्य उपकरण ब्राउज़ करें → | पावर वीडर → | ब्रश कटर →
व्हाट्सएप (WhatsApp) सब्सिडी हेल्पलाइन: +91-6006078815